Popcorn GST, 21 दिसंबर को GST (Goods and Services Tax) परिषद की बैठक के बाद सिनेमाघरों में बिकने वाले Popcorn पर Tax की नई दरों को लेकर स्थिति और स्पष्ट की गई। हालांकि, इस फैसले ने Cinema Owners और दर्शकों के बीच भ्रम भी पैदा कर दिया है। खासकर, Caramel Popcorn पर लगाए गए GST को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं।
Popcorn GST,What Are the New Rates?
GST परिषद के अनुसार, ‘Ready-to-eat’ (तत्काल खाने योग्य) Popcorn, जिसमें नमक और मसाले मिलाए गए हों और जो ‘Namkeen’ की श्रेणी में आता हो, उस पर 5% GST लागू होगा, बशर्ते वह Pre-packaged और Labelled न हो।
(Popcorn GST )अगर यह Pre-packaged और Labelled है, तो उस पर 12% GST लगाया जाएगा। वहीं, यदि Popcorn में चीनी (Caramel) मिलाई गई है, तो इसे ‘Sugar Confectionery’ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इस पर 18% GST लागू होगा। यह वर्गीकरण HS 1704 90 90 के तहत किया गया है।
Popcorn GST,Multiplex और Single Screen Theatres के बीच मतभेद
Popcorn पर नई GST दरों को लेकर देश के बड़े Multiplex समूह जैसे PVR Inox और Miraj Cinema ने स्पष्ट किया है कि सिनेमाघरों में बिकने वाले किसी भी प्रकार के Popcorn पर Tax Slab में कोई बदलाव नहीं हुआ है। PVR Inox के Chief Financial Officer Gaurav Sharma का कहना है कि सिनेमाघरों में बिकने वाले सामान्य Popcorn पर 5% GST ही लागू रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे Caramel Popcorn पर GST की बारीकियों का अध्ययन कर रहे हैं।
इसके विपरीत, Single Screen Cinema Owners का दावा है कि Caramel Popcorn पर अब 18% GST लागू होगा। Single Screen Owner Vishek Chauhan ने कहा कि पहले यह 5% के Slab में था, लेकिन नई स्पष्टता के बाद यह 18% के दायरे में आ गया है।
कैसे होती है Classification की प्रक्रिया?
GST Council के Classification के अनुसार, जब Popcorn में केवल नमक और मसाले होते हैं, तो इसे ‘Namkeen’ श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब इसमें चीनी मिलाकर इसे Caramelize किया जाता है, तो इसकी प्रकृति बदलकर ‘Sugar Confectionery’ हो जाती है। इसीलिए, Caramel Popcorn को HS 1704 90 90 के तहत रखा गया है, जो 18% Tax की श्रेणी में आता है।
Popcorn GST, Consumers पर प्रभाव
इस Tax परिवर्तन का सीधा असर सिनेमाघरों में Popcorn की कीमतों पर पड़ सकता है। खासकर Caramel Popcorn, जो पहले सस्ता पड़ता था, अब दर्शकों को महंगा पड़ेगा। इसका असर Single Screen Theatres पर अधिक हो सकता है, जहां पहले से ही सीमित दर्शक आते हैं।
Popcorn GST पर क्या कहते हैं Experts?
Financial Experts का कहना है कि यह Classification स्पष्टता लाने के लिए किया गया है, लेकिन इससे Cinema Industry में असमंजस बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि GST की दरें स्पष्ट और सरल होनी चाहिए ताकि व्यवसायों को संचालन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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Conclusion
GST परिषद के इस नए Classification के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि Popcorn की श्रेणी और उसकी संरचना के आधार पर GST की दरें तय होंगी। हालांकि, बड़े Multiplex और Single Screen Theatres के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अब सभी की नजरें GST परिषद के आगामी स्पष्टीकरण और Industry के रुख पर टिकी हुई हैं।